जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले पुरी में 41 घंटे का शटडाउन, सभी एंट्री पॉइंट्स बंद

जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले पुरी में 41 घंटे का शटडाउन, सभी एंट्री पॉइंट्स बंद


पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को supreme court की हरी झंडी मिल गई है. कोरोना के मद्देनजर supreme court ने शर्तों के साथ रथयात्रा की इजाजत दी है.

भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर सोमवार रात 9 बजे से बुधवार दोपहर 2 बजे तक पुरी में शटडाउन रहेगा. सभी entry points बंद रहेंगे और आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा. ये shutdown करीब 41 घंटे रहेगा. यह जानकारी ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी असित त्रिपाठी ने दी. उन्होंने कहा कि रथ यात्रा के दौरान कोरोना के मद्देनजर कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध रहेंगे.

वहीं, supreme court  ने अपने आदेश में कहा कि पुरी में रथ यात्रा से पहले हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हाईवे, सहित शहर में entry के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएं. तीनों रथ को खींचने के लिए प्रति रथ 500 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए. रथ के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए.

supreme court ने कहा कि रथ यात्रा दौरान पारंपरिक अनुष्ठान में भी सिर्फ जरूरी लोगों को इजाजत होगी. इनमें मंदिर कमेटी वाले पंडे, अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हैं. कोर्ट ने इनके भी शामिल होने की शर्त रखी है. रथ यात्रा में वही शामिल होगा, जिसकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव होगी.

अनुष्ठान में भाग लेने वालों का Medical record भी रखा जाएगा

शर्तों और अन्य मानदंडों के अनुसार, रथ यात्रा के संचालन की प्राथमिक जिम्मेदारी जगन्नाथ मंदिर प्रशासन समिति के प्रभारी की होगी. इसके अलावा रथ यात्रा के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित अफसर भी इसी तरह जिम्मेदार होंगे.

वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार इस प्रयास में राज्य सरकार को सभी सहायता प्रदान करेगी. राज्य सरकार उन सभी लोगों का रिकॉर्ड बनाए रखेगी, जिन्हें रथ यात्रा में भाग लेने की अनुमति दी गई है और अनुष्ठान में भाग लेने वालों का मेडिकल रिकॉर्ड भी रखा जाएगा.

रथ यात्रा पर रोक के खिलाफ याचिकाएं डाली गई थीं

बता दें कि पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है. Corona के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ 23 जून को रथ यात्रा निकालने की इजाजत दी है. Corona virus संक्रमण की वजह से पुरी रथ यात्रा पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई थीं.

इन याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में Chief justice (CJI) एसए बोवडे ने तीन जजों की बेंच गठित की. इस बेंच में सीजेआई एसए बोवडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी शामिल रहे. 

सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि सारी micro management राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. केंद्र की guideline के प्रावधानों का पालन करते हुए जनस्वास्थ्य के हित मुताबिक व्यवस्था हो.